नाबालिग से छेड़खानी व मारपीट करने वाले दो युवकों को 4-4 साल का कारावास, अर्थदंड भी करना होगा जमा

7 साल बाद हुआ न्यायालय का फैसला, सजा मिलने के बाद जेल भेजे गए दोनों आरोपी

प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो आलोक द्विवेदी ने नाबालिक के साथ छेड़खानी व मारपीट के आरोप में दोषी पाते हुए सोनू सरोज व दीपू सरोज निवासीगण पुरानी पट्टी थाना पट्टी को 4 वर्ष के कारावास तथा 11-11 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

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वादी मुकदमा के अनुसार उसकी बहन पीड़िता एक नर्सिंग होम में जीएनएम कोर्स की पढ़ाई हॉस्टल में रहकर करती थी, छुट्टी होने के कारण वह 10 अक्टूबर 2015 को घर आ रही थी। वादी मुकदमा ने बताया कि जब उसकी बहन शाम के समय करीब 6:00 बजे के आसपास ढकवा चौराहे पर सवारी का इंतजार कर रही थी तभी टेंपो आया और वह उस पर बैठ गई।

टेंपो चालक सोनू सरोज व अन्य एक व्यक्ति जो पहले से ही टेंपो में बैठा था, वह दोनों बहन के साथ छेड़छाड़ करने लगे, बहन के विरोध करने पर दोनों लोगों ने पीड़िता को टेंपो से धक्का देकर गिरा दिया जिससे उसे सिर में गंभीर चोटें आई और बेहोश होकर सड़क किनारे गिर पड़ी। दौरान विवेचना दूसरे व्यक्ति का नाम दीपू सरोज निवासी पुरानी पट्टी थाना पट्टी प्रकाश में आया।

राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चन्द्र त्रिपाठी व अशोक त्रिपाठी ने की। इस मामले में शुक्रवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो आलोक द्विवेदी ने दोनों आरोपियों सोनू और दीपू को चार-चार साल के कारावास और 11-11 रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है।
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