इटावा के अपर पुलिस अधीक्षक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

एससी एसटी एक्ट और हत्या के प्रयास के मुकदमे में थे विवेचक

हापुड़। जिले में सीओ के पद पर तैनाती होने के दौरान हापुड़ के तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी ने साल 2009 में थाना धौलाना में दर्ज एससी-एसटी एक्ट और हत्या के प्रयास के मुकदमे की विवेचना कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। इसके बाद न्यायालय ने पेश होने के लिए कई बार तत्कालीन सीओ और वर्तमान अपर पुलिस अधीक्षक को निर्देश भेजे लेकिन एएसपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए जिसके चलते अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट न्यायालय हापुड़ ने इटावा जिले में तैनात वर्तमान अपर पुलिस अधीक्षक के खिलाफ गैर जमानती (NBW) वारंट जारी किया है।

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट न्यायालय हापुड़ ने इटावा के अपर पुलिस अधीक्षक सिटी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। साल 2009 में हापुड़ जिले के थाना धौलाना में दर्ज एससी एसटी एक्ट और हत्या के प्रयास के मुकदमे के विवेचक रहे इटावा के वर्तमान अपर पुलिस अधीक्षक सिटी कपिल देव के खिलाफ न्यायालय ने एक्शन लेते हुए एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया है।

न्यायालय द्वारा लगातार पत्राचार के बाद भी न्यायालय में उपस्थित न होने पर उनके खिलाफ वारंट जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2009 कपिल देव हापुड़ में क्षेत्राधिकारी के पद पर तैनात थे। वर्ष 2009 में हापुड़ के थाना धौलाना में हत्या का प्रयास व एससी एसटी एक्ट में केस दर्ज हुआ था, जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी कपिल देव ने करके चार्जशीट दाखिल की थी।

मामला फिलहाल न्यायालय में विचारधीन है। न्यायालय ने कपिल देव के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट तामील कराने और 28 जुलाई को उन्हें कोर्ट में पेश कराने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश ने डीजीपी लखनऊ को भी पत्र भेजकर जानकारी दी है।
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