यूपी के वाहन स्वामियों को सरकार का तोहफा, पांच साल के ट्रैफिक चालान निरस्त
पांच वर्षों में ट्रैफिक पुलिस द्वारा किए गए सभी चालान होंगे निरस्त
लखनऊ। यूपी सरकार ने प्रदेश के वाहन स्वामियों को अचानक तोहफा दिया है। प्रदेश में बीते 5 वर्षों के अंदर जिन वाहन चालकों के वाहनों का चालान हुआ है और जुर्माना लगा है अगर उन वाहन चालको ने जुर्माने की राशि अदा नहीं की है और चालान पेंडिंग हैं तो ऐसे वाहन स्वामी के चालन को निरस्त कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से बड़े पैमाने पर वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। सरकार के इस आदेश के बाद भारी-भरकम चालान होने वाले वाहन स्वामियों के चेहरे खिल उठे हैं।
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अक्सर प्रदेश की सड़कों पर कभी गलत वाहन पार्किंग या कभी-कभी भीड़ भाड़ में वाहनों का चालान हो जाता है। ट्रैफिक पुलिस कब वाहन का फोटो पीछे से खींचकर सरकारी पोर्टल पर अपलोड कर दें इसकी जानकारी हम सबको तब होती है जब मोबाइल पर मैसेज आता है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच जितने भी वाहनों के चालान ट्रैफिक पुलिस ने काटे हैं उन सभी चालान को निरस्त करने का फरमान यूपी सरकार ने जारी कर दिया है। ऐसे में जनवरी 2017 से दिसंबर 2021 के मध्य जिन वाहनों का चालान हुआ है उनकी जुर्माना राशि माफ हो जाएगी। यह आदेश प्रदेश के सभी प्रकार के वाहनों पर लागू होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम का लाभ प्रदेश के सभी निजी और व्यवसायिक वाहन मालिकों को मिलेगा। सभी तरह के चालान निरस्त होने से आर्थिक समस्या से जूझ रहे वाहन मालिकों को काफी राहत महसूस होगी।
मामला न्यायालय में है तो भी निरस्त होगा चालान
मुख्यमंत्री योगी के इस फैसले का लाभ 5 वर्ष की अवधि के सभी वाहन मालिकों को मिलेगा। जिन वाहन मालिकों ने चालान होने के बाद न्यायालय की शरण ली है उन लोंगो के भी चालान माफ हो जाएंगे।
पोर्टल से डिलीट कर दिया जाए सभी चालान
परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने प्रदेश के सभी जिलों के संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि न्यायालय में उपसमित वादों की सूची प्राप्त कर जनवरी 2017 से दिसंबर 2021 के मध्य काटे गए इन चालानों को पोर्टल से डिलीट कर दिया जाए। इस कदम से बड़े पैमाने पर वाहन स्वामियों को राहत मिल सकेगी। शासन का यह निर्देश सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों में भेज दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि न्यायालय में लंबित चालान की सूची प्राप्त कर ई चालान पोर्टल से इसे हटा दिया जाए। आदेश के मुताबिक, एक जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि में काटे गए चालानों को निरस्त किया जा रहा है। परिवहन आयुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माध्यम से यह व्यवस्था लागू की गई है कि पुराने लंबित चालान निरस्त करा दिए जाएं।
मालूम हो कि नोएडा में किसान चालान को निरस्त करने के लिए धरना दे रहे थे। इस कदम से पूरे उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों के चालान माफ होने का रास्ता साफ हो गया है।
गलत चालान होने पर कर सकते हैं शिकायत
प्रदेश सरकार की ओर से जिए 5 साल की अवधि का चालन माफ किया गया है अगर आप की गाड़ी का चालान उस समय के बाद या पहले हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस अवधि के बाद वाले वाहन चालकों ऑनलाइन ट्रैफिक चालान भर सकते हैं। या अगर आपको लग रहा है कि चालान गलत गलत हुआ है तो यूपी ट्रैफिक पुलिस अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। इसके
लिए सिर्फ गाड़ी का नंबर पता होना चाहिए। खास बात यह है कि गलत चालान पर आप ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं।
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