थिरुआ नाले में दुधमुहे के साथ तैरती मिली नवविवाहिता की लाश

मृतका के पिता बोले बेटी और नाती की हत्या कर शव को नाले में ससुराल के लोगों ने फेंका, केस दर्ज

अंबेडकरनगर। टाण्डा कोतवाली क्षेत्र के नेहरूनगर बिछावट के पास सरयू नदी से लगे थिरुआ नाले में शनिवार सुबह दुधमुहे बच्चे के साथ 23 वर्षीय महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जमा भीड़ के बीच पहुंचे सीओ टाण्डा संजय नाथ तिवारी व कोतवाल अमित प्रताप सिंह ने शव को निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतका के मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या कर शव फेंके जाने की बात कही है। मामले में मृतका के पति सास ससुर के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय ने भी घटना स्थल का निरीक्षण कर दोनों परिवारों से पूंछताछ की है।

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शनिवार सुबह में थिरुआ नाले मे मोहल्ले के लोगों ने तैरती हुई महिला की लाश देखी। साथ मे तीन माह का अबोध बालक भी था। दृश्य को देख कर लोग सिहर उठे। पुलिस के पहुंचने पर महिला की पहचान खुशबू पत्नी रोहित मौर्य निवासी मोहल्ला मीरापुर हयातगंज पश्छिम टाण्डा के रूप में हुई। पुलिस ने मृतका के मायके वालों को बुलवाकर मजिस्ट्रेट के रूप में नायब तहसीलदार प्रदीप कुमार सिंह के समक्ष पंचायत नामा भरवाया।

मामले में रोहित मौर्य ने बताया कि उसकी पत्नी बच्चे को लेकर रात्रि में 11बजे के बाद कहीं चली गयी थी। सुबह वह अपनी ससुराल सेहरामऊ थाना आलापुर जाकर बताया कि उसकी पत्नी रात्रि से बच्चे को लेकर गायब है। इसके बाद हैरान-परेशान मायके वालों ने भी खोजबीन शुरू की। इसी बीच सुबह दोनों की लाश बरामद हुई।

दूसरी तरफ मृतका खुशबू के पिता श्याम बिहारी ने बताया कि उनकी पुत्री की शादी बीते वर्ष 31 मई 2022 को रोहित मौर्य पुत्र विजय कुमार निवासी मीरापुर टाण्डा के साथ हुई थी।दहेज में मोटरसाइकिल न देने के कारण उनकी पुत्री को उसका पति रोहित व ससुर विजय कुमार पुत्र मोहन लाल व सास शोभा प्रताड़ित करते थे। उन्होंने कई बार गरीबी के बावजूद आश्वस्त किया कि आर्थिक स्थिति ठीक होने पर मोटरसाइकिल भी दे देंगे।

मृतका के पिता ने कहा इसी बीच बीते तीन माह पूर्व खुशबू ने एक बेटे को जन्म दिया।उसके बाद भी उसकी प्रताड़ना नही रुकी। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि उनकी पुत्री खुशबू व दूध मुहे नाती को उसकी ससुराल वालों ने हत्या कर थिरुआ नाले में फेंक दिया।

पुलिस ने मृतका के पिता की तहरीर पर धारा 498ए, 304 बी आईपीसी व 3/4 दहेज प्रतिनिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना सीओ टाण्डा को सौंपी है।सीओ ने बताया कि घटना की हर पहलुओं से जॉच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।
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