उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र से जुड़ी इकाईयों का निःशुल्क होगा पंजीकरण

जिले में उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में स्थापित/कार्यरत उद्यम स्वयं अथवा जन सेवा केन्द्र के माध्यम से करें रजिस्ट्रेशन

बहराइच। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि जिले में उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में स्थापित/कार्यरत उद्यम स्वयं अथवा जन सेवा केन्द्र के माध्यम से विभागीय वेबसाइट उद्यमरजिस्ट्रेशन डाट जीओवी डाट इन पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
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उपायुक्त उद्योग ने कहा कि इच्छुक व्यक्ति जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र बहराइच के माध्यम से अथवा ऑनलाइन आवदेन करके किसी भी मोबाईल या जनसुविधा केन्द्र से उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जेनरेट कर सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन पूर्णतया निःशुल्क है। पंजीकरण से सम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिए सहायक प्रबन्धक जे.पी. यादव मो.न. 9451008022 व संदीप कुमार मो.न. 7905357176 अथवा सहायक सांख्यिकीय अधिकारी विजय शंकर श्रीवास्तव के मो.न. 9453646236 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि उद्योग/विनिर्माण क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग, प्लास्टिक मोल्डींग, स्टील आयरन, फेब्रीकेशन, फर्नीचर उत्पाद, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रानिकस उत्पाद निर्माण, वस्त्र उत्पाद, दोना पत्तल, सीमेण्ट उत्पाद, पोल्ट्री, रेडीमेड गारमेण्ट, डेकोरेटिव आईटम कास्मेटिक गुड्स, घरेलू सामान्य उत्पाद, कूलर निर्माण, झाडू एवं चटाई उत्पाद, आटा चक्की, राइसमिल, आयलमिल, मिट्टी बर्तन निर्माण, ईंट भट्टा बर्तन निर्माण, मिठाई उत्पाद, डेयरी, बेकरी उत्पाद, इत्यादि विनिर्माण क्षेत्र की समस्त गतिविधियां संचालित करने उद्योग अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
इसी प्रकार सेवा क्षेत्र अन्तर्गत जन सेवा केन्द्र, ब्यूटी पार्लर, ट्रान्सपोर्ट, सर्विस हेयर ड्रेसर, इलेक्ट्रिक गुड्स रिपेयरिंग, हाउसकीपिंग सर्विस, साइबर कैफे, कम्प्यूटर जाब वर्क, प्रिंटिंग, टेण्ट हाउस, डेकोरेशन सर्विस, हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम, पैथालॉजी सेन्टर ऑटो मोबाइल, पेन्टर सर्विस कैटरिंग एण्ड हलवाई, जिम, आटो रिपेयरिंग, होटल एवं रेस्टोरेण्ट, ढाबा, बीमा एजेण्ट, पिज्जा सप्लायर, मोबाइल रिपेयरिंग, फोटो स्टूडियों, सटरिंग कार्य, ड्राईक्लीनर्स, आल टाईप रिपेयरिंग एण्ड सर्विसिंग वर्क्स तथा ट्रेडिंग क्षेंत्र में वेजीटेबल एण्ड फूट वेन्डर जनरल एवं किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर, हार्डवेयर स्टोर, सेनेटरी स्टोर, मिल्क सप्लायर, कास्मेटिक, बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर, हार्डवेयर, रेडीमेड गारमेण्ट, ट्रेडिंग, बर्तन ट्रेडिंग, फास्ट फूड स्टोर व ट्रेडिंग से जुड़े अन्य व्यवसायों से जुड़ी इकाईयां पंजीकरण कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि उद्यम पंजीकरण से इकाईयों को फैसिलिटेशन काउन्सिल से विवादों के निस्तारण, विभिन्न प्रकार के टेण्डरों में ईएमडी से छूट, बैंकों से ऋण प्राप्त करने एवं विभिन्न विभागीय योजना में वरीयता के साथ-साथ सूक्ष्म उद्यमियों को रू. पाँच लाख तक का दुर्घटना बीमा का लाभ प्राप्त होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक, मोबाइल नम्बर व ई-मेल एड्रैस की आवश्यकता होगी।
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