श्री कृष्ण जन्मभूमि, शाही ईदगाह विवाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई 5 मार्च को।

सूट नंबर 18 की ओर से अपने केस को मुख्य केस बनाने के लिए दाख़िल प्रार्थना पत्र का अन्य सूट के हिंदू पक्षकारों ने विरोध किया। इस पर न्यायालय ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय दे दिया है। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से आगरा की जामा मस्जिद की सीडीओ के नीचे दबे विग्रह कि एएसआई जांच की मांग को लेकर दाख़िल किए गए मुक़दमे की सुनवाई नहीं हो पाई।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ ) TV 9 भारत समाचार प्रयागराज। 

इलाहाबाद हाई कोर्ट श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई अब 5 मार्च को होंगी।

मंगलवार को लिखित कथन व वाद पत्रों में दाखिल किए गए संशोधन अर्जियों पर बहस हो रही थी।

इस दौरान न्यायालय ने पाया है कि किसी पक्ष को आपत्ति पत्र नहीं मिला है। किसी को संशोधन प्रार्थना पत्र की कॉपी तक नहीं मिली है।

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इस बार कोर्ट ने सुनवाई टालते हुए अगली तारीख 5 मार्च नियत कर दी है। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र के पीठ ने यह आदेश दिया।

सूट नंबर 18 की ओर से अपने केस को मुख्य केस बनाने के लिए दाखिल प्रार्थना पत्र का अन्य सूट के हिंदू पक्षकारों ने विरोध किया। इस पर न्यायालय ने आपत्ती दाखिल करने के लिए समय दे दिया है।

अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे विग्रह की एएस आईं जांच की मांग को लेकर दाख़िल किए गए मुक़दमे की सुनवाई नहीं हो पाई हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई अब 5 मार्च को होंगी। मंगलवार को लिखित कथन और वाद पत्रों में दाखिल किए गए संशोधन अर्जियों पर बहस हो रही थी।

किस दौरान न्यायालय ने पाया है कि किसी पक्ष को आपत्ति पत्र नहीं मिला है। तो किसी को संशोधन प्रार्थना पत्र कॉपी नहीं मिली हैं। इस पर कोर्ट ने सुनवाई टालते हुए अगली तारीख 5 मार्च नियत की है।

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