राजेंद्र हत्याकांड में दो दोषियों को आजीवन कारावास।
राजेंद्र 18 फरवरी 2010 को अपनी कार से रात में ट्यूबवेल की ओर चला गया। अगले दिन सुबह उसका शव भंवर सिंह के गन्नै के खेत के पास सड़क किनारे पड़ा मिला था। मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 5 के पीठासीन अधिकारी काशिफ शेख ने की है।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ) TV 9 भारत समाचार….मुज़फ्फरनगर …(उत्तर प्रदेश )।
कोर्ट ने 14 वर्ष पहले चुनावी रंजिश में की गई किस राजेंद्र की हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जनपद शामली के गांव कुड़ाना में 18 फरवरी 2010 किसान की हत्या कर दी गई थीं।
यह भी पढ़ें – भारत लाए जाएंगे नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे भगोड़े, इंदौर में बोलें – केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी।
उक्त मामले में गांव कुड़ाना के राजवीर ने मुकदमा दर्ज़ कराते हुए बताया था कि उसके भाई राजेंद्र को गांव के देवेंद्र उर्फ दयाराम, अवनीश और विवेक बुलाने आए थे। लेकिन भाई ने उनके साथ जाने से इनकार करते हुए अपने खेत में पानी देने जाने की बात कही।
राजेंद्र 18 फरवरी 2010 को अपनी कार से रात में ट्यूबवेल की ओर चला गया था। अगले दिन सुबह उसका शव भंवर सिंह के गन्नै के खेत के पास सड़क के किनारे पड़ा मिला था। उक्त मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मुक़दमा दर्ज़ कर जांच शुरू कर दी थी। घटना के मुक़दमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 5 के पीठासीन अधिकारी काशिफ शेख ने की थी। अभियोजन की ओर से मुक़दमा सिद्ध करने के लिए 9 गवाह पेश किए गए।
बताया गया है कि कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी अवनीश पुत्र महिपाल और विवेक पुत्र ओम सिंह निवासी कुड़ाना जनपद शामली को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। दोनों पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। बताया है कि तीसरे आरोपी देवेंद्र की मृत्यु मुक़दमे की सुनवाई के दौरान हो गई थी।
यह भी पढ़ें – गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से अवैध शस्त्र, 195 लीटर डीजल,₹12000 नगद, 01आयशर कैंटर, 01 स्कॉर्पियो बरामद।