राहुल गांधी के ख़िलाफ़ सुनवाई फिर टली, कोर्ट ने 11 फरवरी दी अगली तारीख़।
कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी और भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का परिवार एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज़ कराया था। आरोप था कि 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी। इससे मैं आहत हुआ हूं। कोर्ट में 5 साल लंबी प्रक्रिया चली।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ )TV 9 भारत समाचार सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश )।
नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के मानहानि मामले में गुरुवार को नियत सुनवाई फिर टल गई। इसके पीछे राहुल की अधिवक्ता के अस्वस्थ होने की बात कही गई है। इस मामले में एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने अंतिम अवसर देते हुए सुनवाई के लिए अग्रिम तारीख 11 फरवरी 2025 नियत की है।
कोतवाली देहात के हनुमानगढ़ निवासी और भाजपा नेता विजय मिश्रा नगर 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का परिवाद एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज़ कराया था। आरोप था कि 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी। इससे मैं आहत हुआ हूं। कोर्ट में 5 साल लंबी प्रक्रिया चली, राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था।
मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 के दो मुचलके पर जमानत दे दी थी। इसके बाद राहुल गांधी ने बयान दर्ज़ करने के लिए बुलाया। दर्जनभर तारीख पड़ने के बाद बेटे 26 जुलाई को राहुल गांधी कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा था कि मेरे ख़िलाफ़ राजनीतिक साजिश हो रही है। इसके बाद कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश हुए हैं। बीतें वर्ष 16 दिसंबर को मामले में सुनवाई होना था। वहीं 2 जनवरी को जिरह पूरी नहीं होने पर कोर्ट ने 10 जनवरी और 22 जनवरी की तारीख नियत की थी। लेकिन इन दोनों ही तिथियां पर अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सुनवाई पुनः टल गई थी।
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