नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, पोक्सो कोर्ट ने सुनाई सज़ा।

अभियोजन के मुताबिक, दुल्लहपुर थाना इलाके के एक गांव निवासी महिला ने तहरीर दी थी कि 18 नवंबर 2023 को गांव के मंदिर परिसर में 6 साल की नाबालिक खेल रही थीं, तभी इस गांव का एक व्यक्ति मंदिर के भीतर ले गया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। साथ ही नाबालिक को धमकी दी कि इस घटना का जिक्र किसी से किया तो तुम्हारी मम्मी-पापा को जेल भिजवा देंगे।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ ) TV 9 भारत समाचार गाजीपुर (उत्तर प्रदेश )।

यूपी के गाजीपुर की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिक से दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद की सज़ा के साथ ही ₹30,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

शुक्रवार को गाजीपुर विशेष न्यायधीश पोक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने यह सज़ा सुनाई है। इसकी जानकारी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट प्रभु नारायण सिंह ने मीडिया को दी है।

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अभियोजन के मुताबिक, दुल्लहपुर थाना इलाके के एक गांव निवासी महिला ने तहरीर दी थी कि 18 नवंबर 2023 को गांव के मंदिर परिसर में 6 साल की नाबालिक खेल रही थी, तभी इस गांव का एक व्यक्ति मंदिर के भीतर ले गया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया।

साथ ही नाबालिक को धमकी दी थी कि इस घटना का जिक्र किसी से किया तो तुम्हारे मम्मी-पापा को जेल भिजवा देंगे।

पीड़ित बच्ची ने घर लौट कर घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी।

पीड़ित की मां ने घटना के बाद दुल्लहपुर थाने में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर आरोपी के ख़िलाफ़ मुक़दमा कायम किया गया और न्यायालय में चार्टशीट दाखिल की गई।

1 मई 2024 को, आरोपी के ख़िलाफ़ संबंधित धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

इस दौरान ट्रायल अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभु नारायण सिंह ने कुल 08 गवाहों को पेश किया। शुक्रवार को दोनों तरफ के बहस सुनने के बाद न्यायालय ने मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया है।

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