मैहर पुलिस ने डीजे और मैरिज गार्डन संचालकों के साथ की बैठक, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश।

बैठक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय और मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना था। बैठक में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक डीजे साउंड बजाना पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। डीजे की ध्वनि शासन द्वारा निर्धारित सीमा से तेज नहीं होनी चाहिए।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार मैहर (मध्य प्रदेश)। आज मैहर थाना परिसर में नगर पुलिस अधीक्षक राजीव पाठक ने डीजे संचालक और मैरिज गार्डन संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की है। बैठक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय और मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना था। बैठक में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक डीजे साउंड बजाना पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

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इसके अलावा,‌‌ डीजे की ध्वनि शासन द्वारा निर्धारित सीमा से तेज नहीं होनी चाहिए। 

शासकीय कार्यालयों और कॉलेजों के पास दिन के समय में डीजे बजाना भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

सड़क और यातायात के नियमों का पालन आवश्यक……….

पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि डीजे बजाने के कारण किसी भी रोड या चौराहे पर जाम व यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। डीजे संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि डीजे ऑपरेटर नशे की हालत में ना हो और डीजे पर अश्लील गाने या धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले गाने कतई ना चलाया जाएं।

परीक्षा के समय डीजे बजाने पर विशेष ध्यान…………..

पुलिस ने निर्देश दिया है कि इस कलर कॉलेज की परीक्षाओं के समय डीजे बजाने के लिए विशेष रूप से शासन की अनुमति लेना आवश्यक होगा। उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्यवाही।

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बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 15 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जिसमें 6 माह तक की सजा और₹1000 के जुर्माने का प्रावधान है।

प्रशासन की सख्ती…………….

इस बैठक के माध्यम से पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों का पालन करना अनिवार्य है और उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्यवाही की जाएगी। बैठक में डीजे और मैरिज गार्डन संचालकों ने प्रशासन के साथ सहयोग का आश्वासन दिया।