दुष्कर्म के आरोपी कांग्रेस सांसद को पुलिस ने किया गिरफ़्तार, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका कर दी थी ख़ारिज।
दुष्कर्म के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की कोर्ट ने की थी। राकेश राठौर की ओर से अधिवक्ता अतुल वर्मा, सोमेश त्रिपाठी और अरविंद वर्मा ने पक्ष रखा। पीड़िता की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने बहस की है। सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद राकेश राठौर की याचिका को ख़ारिज कर दिया और दो सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ )TV 9 भारत समाचार सीतापुर (उत्तर प्रदेश )।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर से बड़ी खबर है। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की गिरफ़्तारी की है। शहर कोतवाली पुलिस ने संसद को लोहार बाग स्थित आवास से गिरफ़्तार किया है। सदर विधानसभा क्षेत्र की महिला ने सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर सदर कोतवाली मुक़दमा दर्ज़ कराया था।
दुष्कर्म के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की कोर्ट ने की। राकेश राठौर की ओर से अधिवक्ता अतुल वर्मा, सोमेश त्रिपाठी, और अरविंद वर्मा ने पक्ष रखा। पीड़ित की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने बहस की।
सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद राकेश राठौर की याचिका को ख़ारिज कर दिया। 2 सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। इसके पहले CJM न्यायालय ने सोमवार को सांसद के ख़िलाफ़ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
दुष्कर्म मामले में सांसद राकेश राठौर को 25 जनवरी को दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें 27 जनवरी तक सुबह 11:00 बजे कोतवाली में हाज़िर होकर बयान दर्ज़ करवाने का मौका दिया था, लेकिन कोतवाली नहीं पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट गौरव प्रकाश की कोर्ट से गिरफ़्तारी अधिपत्र जारी करवा लिया।
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