जंगली जानवरों के हमले से मौत पर 25 लाख रुपए देगी MP सरकार।

वर्तमान में वन विभाग के पास एक साल में जनहानि के करीब 40 मामले आते हैं। जिसमें मुआवजा देने के लिए करीब 3 करोड़ रुपयों का बजट रखा जाता है। यह प्रस्ताव जल्दी कैबिनेट में प्रस्तुत करने की तैयारी है। महाराष्ट्र में इसी तरह वन्य जीव के हमले से मृत्यु पर स्वजन को राशि दी जाती है।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार भोपाल (मध्य प्रदेश)। 

मध्य प्रदेश में वन्य जीव के हमले से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर 8 लाख रुपये के स्थान पर अब 25 लाख रुपये देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। वन विभाग मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के अनुसार, जंगलों में वन्य प्राणी के हमले में करने वाले व्यक्तियों को 25 लाख रुपए हरजाना देने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसमें आर्थिक सहायता दो किस्त में‌ दी जाएगी। वन्य प्राणी के हमले पर व्यक्ति की मृत्यु पर उसके स्वजन को तुरंत 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। शेष 15 लाख रुपए की बैंक में एफडी की जाएगी। इसमें 10 लाख रुपए की एचडी 5 साल बाद और शेष पांच लाख रुपए की एफडी 10 साल बाद तोड़ी जाएगी। यह राशि मृतक के वारिसों को ब्याज सहित भुगतान की जाएगी।

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1 साल में करीब 40 मामले…………..

वर्तमान में वन विभाग के पास एक साल में जनहानि के करीब 40 मामले आते हैं, जिम मुआवजा देने के लिए करीब 3 करोड़ रुपयों का बजट रखा जाता है। यह प्रस्ताव जल्दी कैबिनेट में प्रस्तुत करने की तैयारी है। महाराष्ट्र में इसी तरह वन्यजीव के हमले से मृत्यु पर स्वजन को राशि दी जाती है। बता दें कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में जनहानि पर मुआवजा 8 लाख रुपए, उपचार पर हुआ व्यय तथा स्थाई अपंगता पर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। वहीं महाराष्ट्र में वन्य प्राणी के हमले से जनहानि पर 25 लाख रुपए दिए जाते हैं।

5 साल में 292 से अधिक लोगों की मौत…………….

मध्य प्रदेश में बाघ-तेंदुआ सहित अन्य मांसाहारी वन्य प्राणियों के जंगल से बाहर निकलकर नजदीक की बस्ती में पहुंचने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे मानव – वन्यप्राणी द्वंद्व की घटनाएं लगातार बढ़ रही है।

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पिछले 5 साल में वन्य प्राणियों के हमले में 292 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं वर्ष 2023 – 24 से अक्टूबर माह तक वन्य प्राणी के हमले से जनहानि, व्यक्ति के घायल होने और पशु हानि के प्रकरणों में 15 करोड़ ,3 लाख रुपए की राशि पीड़ित परिवारों को क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान की जा चुकी है।

मध्य प्रदेश से सटे राज्यों में अलग-अलग है, मुआवजा राशि…………….

छत्तीसगढ़…….. जनहानि पर 6 लाख रुपये व स्थाई अपंगता पर कोई राशि देय नहीं है।

उत्तर प्रदेश……… जनहानि पर 5 लाख रुपये व स्थाई अपंगता पर 4 लाख रुपये।

राजस्थान……… जनहानि पर 5 लाख रुपये व स्थाई अपंगता पर 3 लाख रुपये।

गुजरात………. जनहानि पर 5 लाख रुपये व स्थाई अपंगता  पर 2 लाख रुपये।

महाराष्ट्र……….. जनहानि पर 25 लख रुपये व स्थाई अपंगता पर 7.5 लाख रुपये।