जनता की सुविधा हेतु 1 घंटे पढ़ाया गया निबंधन कार्यालयों का समय-स्टांप मंत्री।
मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के वित्तीय समापन एवं महीने मार्च में होली और नवरात्रि के त्यौहार के कारण इस महीने में आम जनमानस द्वारा अधिक संख्या में अचल संपत्तियों का पंजीकरण कराया जाना संभावित है। महीने मार्च में होली आदि त्योहारों के सार्वजनिक अवकाश के कारण महीने में उपलब्ध कार्य दिवस अपर्याप्त होने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही महीने मार्च 2025 के अन्य विकास दिवस अथवा रविवार को उप निबंधक कार्य लोगों को निबंध कार्य हेतु खोले जाने के संबंध में स्थानीय स्तर पर निर्णय लिए जाएंगे।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ ) TV 9 भारत समाचार वाराणसी (उत्तर प्रदेश )।
उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने गुरुवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान बताया है कि उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था होने का नतीजा रहा कि प्रदेश में रजिस्ट्री वालों की संख्या में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है।
उन्होंने कहा कि आम जनमानस को विलेख पंजीकरण कराया अधिकाधिक अवसर और सुविधा उपलब्ध कराएं जाने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसी के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त उप निबंधक कार्यालय वित्तीय वर्ष के आख़िरी महीना मार्च में शाम 6:00 बजे तक रजिस्ट्री का कार्य करेंगे। इसकेेेे साथ ही स्लॉट बुक करनेेेेेेेेेेे का जो समय 4:00 बजे तक तथा उसे भी एक घंटा बढ़ाकर 5:00 बजे कर दिया गया हैं।
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इसके साथ ही मार्च महीने के अंतिम रविवार को भी विलेख पंजीकरण का कार्य सुचारू रूप से संपादित किया जाएंगा। ताकि उक्त अवकाश के दिन भी आम जनमानस के द्वारा विलेखों का अधिक संख्या में पंजीकरण किराया जा सकें और विभाग को निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सकें।
मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के वित्तीय समापन एवं महीने मार्च में होली और नवरात्रि के त्योहार के कारण इस महीने में आम जनमानस द्वारा अधिक संख्या में अचल संपत्तियों का पंजीकरण कराया जाना संभावित है। महीने मार्च में होली आदि त्योहारों के अवकाश के कारण महीने में उपलब्ध कार्य दिवस अपर्याप्त होने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है।
इसके साथ ही महीने मार्च 2025 के अन्य अवकाश दिवस अथवा रविवार को उप निबंधक कार्यालय को निबंधक कार्य हेतु खोले जाने के संबंध में स्थानीय स्तर पर निर्णय लिए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
उन्होंने बताया है कि एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत स्टांप कमी के मुकदमों को 31/03/2025 तक मात्र ₹100 के अर्थ दंड पर समाप्त किए जाने का निर्णय भी पूर्व में लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के जन सेवा के संकल्प को सिद्ध करने के लिए यह निर्णय लिए गए हैं।
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