दहेज़ हत्या के 01 आरोपी को 8 वर्ष कारावास और अर्थदंड की कराई सज़ा, मुज़फ्फरनगर।
दहेज़ के लिए हत्या करने जैसे जघन्य अपराध में पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुज़फ्फरनगर से अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजू कुमार और थाना प्रभारी चरणथावल श्री जसवीर सिंह के नेतृत्व में थाना चरथावल स्तर से प्रभावित पैरवी की गई।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ ) TV 9 भारत समाचार मुज़फ्फरनगर (उत्तर प्रदेश )।
पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायलय ने सुनाई सज़ा….
अवगत कराना है कि दिनांक 06/10/2015 को वादी द्वारा थाना चरथावल पुलिस को लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया है कि अभियुक्त अमित कुमार पुत्र मेहर सिंह निवासी ग्राम दूधली थाना चरथावल, मुज़फ्फरनगर द्वारा उनकी बहन को अतिरिक्त दहेज़ की मांग के लिए प्रताड़ित किया गया। दहेज़ की मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चरथावल पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 – 405/15 धारा 498 (ए) / 304 (बी) और डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था।
थाना चरथावल पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अमित उपरोक्त को दिनांक 06/10/2015 को ही गिरफ़्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 28/11/2015 को आरोप पत्र माननीय न्यायलय में प्रेषित किया गया।
यह भी पढ़ें – मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: बहराइच में 85 कन्याओं का सामूहिक विवाह सम्पन्न
दहेज़ के लिए हत्या करने जैसे जघन्य अपराध में पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुज़फ्फरनगर श्री अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजू कुमार साव व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायलय के समक्ष उपस्थित कराया गया। लोग अभियोजक श्री अमित त्यागी एवं पैरोकार आरक्षी बलबीर सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गई है।
अभियोजन और पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप दिनांक 28/02/2025 को माननीय न्यायालय एडीजे / एफटीसी 01, मुज़फ्फरनगर द्वारा आरोपी अमित कुमार उपरोक्त को धारा 498(a), 304 (b) भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में 8 वर्ष कारावास और ₹6000 के अर्थदंड की सज़ा सुनाई गई।
मुज़फ्फरनगर पुलिस के कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सज़ा दिलाएं जाने पर आमजन द्वारा मुज़फ्फरनगर पुलिस की प्रशंसा की गई तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है।
यह भी पढ़ें – अब्दुल्ला आज़म रामपुर कोर्ट में पेश हुए, 35 मामलों में लगाई हाज़िरी, 2 दिन पहले जेल से हुए रिहा।