अवैध रूप से पशु कटान करने के मामले में एक अभियुक्त को न्यायपालिका द्वारा सुनाई सज़ा, साथ ही अर्थ दंड से भी दंडित किया गया।

उक्त मुक़दमे में अभियुक्त चमन पुत्र कमरुद्दीन निवासी सेक्टर 21 विजयनगर थाना विजयनगर जनपद गाज़ियाबाद को गिरफ़्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ़्तार किया गया है।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार जनपद हापुड़ (उत्तर प्रदेश )।

जनपद हापुड़ अभियुक्त चमन द्वारा पशु क्रूरता एवं गोकशी के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 109/1999 धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम और 1(11)5 पशु क्रूरता अधिनियम थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था।

उक्त मुक़दमे में अभियुक्त चमन पुत्र कमरुद्दीन निवासी सेक्टर -21 विजयनगर थाना विजयनगर जनपद गाज़ियाबाद  को गिरफ़्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ़्तार किया गया है।

हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त चमन पुत्र कमरुद्दीन निवासी सेक्टर-21 विजयनगर थाना विजयनगर जनपद गाज़ियाबाद के जेल में बिताई गई अवधि एक दिवस और 1050 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।

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