2012 में मुख्यमंत्री नीतीश पर हमले का मामला, कोर्ट का आया बड़ा फैसला।
साल 2012 में खगड़िया के बलुआही बस स्टैंड और समाहरणालय के सामने कई जगहों पर हमला हुआ था। जिसमें वर्तमान आरजेडी के ज़िला अध्यक्ष मनोहर यादव, लोजपा रामविलास के शिवराज यादव, जन अधिकार पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र सिंह त्यागी, नेता मनीष सिंह समेत 20 लोग पर नाम चांद और सैकड़ो अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज़ किया गया था।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार खगड़िया (बिहार )।
बिहार के खगड़िया एमपी एमएलए कोर्ट ने वर्ष 2012 में अधिकार यात्रा के तहत खगड़िया पहुंचे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके काफ़िले पर हुए हमले के मामले में बड़ा फैसला सुनाया गया है।
एडीजे तृतीय खगड़िया ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए 20 आरोपियों में 18 को रिहा कर दिया है। वही एक आरोपी की मौत पहले ही हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश पर हमले का मामला 18 आरोपी रिहा- साल 2012 में खगड़िया के बलुआही बस स्टैंड और समाहरणालय के सामने कई जगहों पर हमला हुआ था।
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जिसमें वर्तमान आरजेडी के ज़िला अध्यक्ष मनोहर यादव, लोजपा रामविलास के शिवराज यादव, जन अधिकार पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र सिंह त्यागी, एबीवीपी के छात्र नेता बाबूलाल शौर्य और शिक्षक नेता मनीष सिंह समेत 20 लोग पर नामजद और सैकड़ो अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज़ किया गया था।
एक की हो चुकी है मौत……
इस मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट ने 18 को रिहा कर दिया है और वहीं एक की मौत हो चुकी है। एक आरोपी मनीष सिंह उपस्थित नहीं हुए इसलिए उन पर फैसला बाद में सुना जाएंगा।
27 सितंबर 2012 अधिकार यात्रा….
आपको बता दें कि साल 2012 के 27 सितंबर को सीएम नीतीश कुमार अधिकार यात्रा के दौरान खगड़िया पहुंचे थे। इस दौरान खगड़िया को विशेष ज़िला और विशेष पैकेज की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान खगड़िया बस स्टैंड, कचहरी रोड और बाजार समिति रोड में संगठनों ने विरोध करते हुए रोड़ेबाजी की थी।
खगड़िया समाहरणालय में लगा दी थी आग…..
इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भी झड़प हो गई थी। खगड़िया समाहरणालय में आग लगा दी गई थी। हालात बिगड़ने के बाद किसी तरह से नीतीश कुमार को पुलिस ने सुरक्षित यहां से बाहर निकाला था।
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